ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने की सुनवाई

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया. मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया सुधार धरातल पर दिखना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें. खंडपीठ ने कहा कि रांची के मेन रोड स्थित अलबर्ट एक्का चाैक, लालपुर चौक और रातू रोड में किशोरी यादव चौक पर ट्रैफिक के परिचालन में कोई बाधा नहीं पहुंचे.

 

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जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो. व्यवस्था पर विशेष फोकस रखा जाये. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये. वहीं, मल्टी स्टोरेज पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था की गयी है. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि सड़कों पर ऑटो चालक अतिक्रमण करते हैं. चौक-चौराहों पर बड़ी संख्या में बेतरतीब ढंग से ऑटो खड़े रहते हैं. इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है. खंडपीठ ने ट्रैफिक एसपी से जानना चाहा कि शहर में टेंपो चालकों के लिए क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. मेन रोड में कई वाहन चालक बिना हेलमेट के चलते हैं. ट्रैफिक पुलिस को लगातार सघन अभियान चलाने की जरूरत है. रात में मेन रोड में फुटपाथ दुकानदार सड़कों पर बाजार लगाते हैं, जिससे लोगों का चलना कठिन हो जाता है.

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