बगटुई कांड : HC से टीएमसी नेता अनारुल की जमानत खारिज

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बगटुई कांड में आरोपी अनारुल हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अनारुल बीरभूम के पूर्व तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं। वह बीरभूम तृणमूल जिलाध्यक्ष अणुव्रत मंडल के करीबी भी हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने अनारुल की जमानत खारिज कर दी।

बता दें, कभी राजमिस्त्री से नेता बने अनारुल के जर्जर घर को कथित तौर पर महल में बदल दिया गया था। आरोप है कि बीरभूम के प्रभावशाली नेता अणुव्रत की छत्रछाया में रहकर अनारुल की संपत्ति भी बढ़ी। उस अनारुल का नाम 21 मार्च 2022 को बीरभूम में बगटुई नरसंहार के बाद सामने आया था।

अनारुल का नाम बीरभूम के बरशाल गांव के पंचायत उपप्रधान भादू शेख की हत्या के बाद बगटुई हत्याकांड में फंसा था।

बाद में बीरभूम का दौरा करने के बाद खुद सीएम ममता बनर्जी ने अनारुल की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। उस आदेश के कुछ घंटे बाद ही अनारुल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल जेल में है। बुधवार को हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश बागची ने याचिका खारिज कर दी।

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