पूर्व विधायक निर्मला देवी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

एनटीपीसी गोलीकांड में मिली है सजा

रांची : झारखंड के बड़कागांव विधानसभा की पूर्व विधायक निर्मला देवी को जमानत मिल गयी है। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है।

्आरज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जमानत दी गयी। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथम की कोर्ट में सुनवाई हुई।

बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत शर्त के साथ दी गयी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व विधायक निर्मला देवीं को निचली अदालत में बेल बांड भरने के बाद ही रिहा कया जाए।

पूर्व विधायक निर्मला देवी बड़कागांव एनटीपीसी आंदोलन में हुई गोलीबारी में सजायाफ्ता हैं. इस मामले में रांची एमपी-एमएलए की कोर्ट ने उन्हें दस वर्ष की सजा सुनाई है।

यह घटना साल 2015 की है। उस समय एनटीपीसी बड़कागांव में अपना प्लांट लगा रही थी। जिस जमीन पर प्लांट लगाया जा रहा था, उसे लेकर ग्रामीण विवाद कर रहे थे।

वे अपनी जमीन प्लांट को नहीं देना चाह रहे थे। उस समय पूर्व विधायक निर्मला देवी ने एनटीपीसी कफन सत्याग्रह चलाया था। इस कफन सत्याग्रह के दौरान हिंसा भड़की। जिसके बाद मौके पर पुलिस फायरिंग हुई। इस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई थी।

 

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