निशीथ मामले में नामजद 23 भाजपा समर्थकों को हाईकोर्ट से मिला रक्षाकवच

26 फरवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ था

कोलकाता: केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले में हाईकोर्ट से बीजेपी को राहत मिली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गेरुआ शिविर के 23 समर्थकों के खिलाफ दायर मामले में पुलिस जांच में हस्तक्षेप किया है। जस्टिस राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

गौरतलब है कि 26 फरवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ था। पुलिस ने अपनी पहल पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में कुल 28 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें कूचबिहार जिला भाजपा महासचिव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष, दिनहाटा प्रखंड भाजपा अध्यक्ष शामिल हैं। सभी पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया था। भगवा खेमे का दावा है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनिंदा और जानबूझकर मामले दर्ज किए गए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में अपील की। न्यायाधीश ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के पास वापस भेज दिया।

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने खंडपीठ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। उस मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है लेकिन फैसला अभी बाकी है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि वे भाजपा कार्यकर्ता फिलहाल दिनहाटा क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। एकल पीठ का आदेश खंडपीठ के आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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