बेटी सुकन्या की गिरफ्तारी के बाद अणुव्रत ने कोर्ट से लगाई जमानत की फरियाद

मवेशी तस्करी मामलाः

नई दिल्ली / कोलकाता : मवेशी तस्करी मामले में ईडी ने अणुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को बुधवार की रात में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही गुरुवार को बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अणुव्रत मंडल ने कोर्ट से जमानत की फरियाद की।

मवेशी तस्करी मामले में गिफ्तार और तिहाड़ा जेल में कैद अणुव्रत मंडल ने आसनसोल कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में न्यायाधीश से जमानत की अपील की। अणुव्रत के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को भी न्यायाधीश के सामने उसी लहजे में जमानत की गुहार लगाते सुना गया।

सुनवाई में आसनसोल कोर्ट के न्यायाधीश ने उनके आवेदन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अणुव्रत और सहगल ने कोर्ट से जमानत के लिए मौखिक रूप से आवेदन किया। हालांकि, उनके वकील ने यह अर्जी नहीं दी।

बता दें, गुरुवार को अनुव्रत और सहगल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मवेशी तस्करी मामले की सुनवाई हुई। इस वर्चुअल सुनवाई में अणुव्रत और सहगल तिहाड़ जेल से मौजूद थे।

सुनवाई के दौरान आसनसोल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अणुव्रत से पूछा, अनुब्रत कैसे हैं ? इस पर अणुव्रत ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कई समस्याएं हैं। इसके बाद न्यायाधीश ने पूछा, आपने सनसोल जेल में वापसी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसकी क्या स्थिति है ?

इसके जवाब में अणुव्रत ने बताया कि उस याचिका पर अब भी सुनवाई चल रही है। लेकिन उन्हें आसनसोल जेल में वापस लाया जाये। इस पर न्यायाधीश ने कहा, यह मेरे हाथों में नहीं है। यह हाईकोर्ट का मामला है। उसके बाद, न्यायाधीश ने सहगल से पूछा, सहगल, सब ठीक है न ?

उस समय अणुव्रत ने कहा, मुझे इस बार सीबीआई मामले में जमानत दे दीजिए। यह एक झूठा मामला है। जवाब में न्यायाधीश ने कहा, हम इस तरह से जमानत नहीं दे सकते। दोनों पक्षों के वकीलों को सुने बिना जमानत कैसे दे सकते हैं ? उसके लिए आपका वकील आवेदन करेगा।

उसके बाद सुनवाई होगी लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। आपका मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही आसनसोल जेल लाने पर फैसला लिया जाएगा।

अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

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