Gyanvapi मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Gyanvapi Conflict : उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस अब भी चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा है।

उल्लेखनीय है कि राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी। पिछले साल 12 सितंबर को जिला अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसकेबाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया था।

वहीं मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया। यह फैसला देश के सभी हिंदुओं के लिए नई उम्मीद लेकर आयी है।”

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