शिक्षा विभाग का कमाल बड़े स्फलायरों को लाभ पहुंचाने के लिए डीईओ नें बदल डाले नियम

टेंड़र रद्द हुई तो खरिदे गये फार्म की राशी वापस करने के लिए निकाल दिए आदेश

संतोष वर्मा

चाईबासा। अज तक आपने सुना या देखा नहीं होगा कि किसी भी निविदा का फार्म लेने के बाद यदी टेंड़र रद्द हो जाए तो फार्म वापस लेने वाले संवेदक या भेंडर को फार्म का पैसा लौटाया जाता है,लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नें तो नियम ही बदल डाली और कुछ बड़े भेण्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए खरिदे गए फार्म का पैसा भी वापस करने के लिए अधिसुचना जारी कर दिया।जबकी नियम ऐसी है कि जब कोई टेंड़र निकाली जाती है और उस टेंड़र को पाने के लिए संवेदक फार्म खरिदता है और विभाग द्वारा मांगें गये सिक्यूरिटी मनी के साथ फार्म जमा किया जाता है। इस बीच यदी किसी कारण बस निकाली गई निविदा रद्द हो जाती है तो विभाग वैसे संवेदक को केवल सिक्यूरिटी जमा राशी वापस कि जाती है ना कि खरिदे गये फार्म की राशी वापस कि जाती है।लेकिन शिक्षा विभाग में कस्तुरबा विद्यालय और आवासिय विद्यालय में खाद्यय सामाग्री का स्फलाई करने के लिए निकाले गये निविदा रद्द होने के बाद बड़े स्फलायरों को निविदा फार्म राशी की शूल्क वापस करने का नया नियम बना दिया गया प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अभय कुमार शील के द्वारा।इस नये नियम से सरकार को लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ेगा और खजाने में आए राशी भी खाली हो जाएगी।

 

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ज्ञात हो कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों/ झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय / नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में खाद्यय सामाग्री व अन्य सामान कि सफ्लाई के लिए निविदा नाकाली गई थी।लेकिन उक्त निविदा में तकनिकी गड़बड़ी के कारण उस निविदा को रद्द कर दी गई।इधर निविदा रद्द करने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा अधिसूचना जारी किया कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों/ झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय / नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयोंप्रारंभ की गई निविदा के रद्द होने संबंधी सूचना-एतद् द्वारा सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2023 को जिला क्रय समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक KGBV/79/22/206 दिनांक 07.02.2023 द्वारा जिले के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों के लिए प्रारंभ की गई निविदा को अपरिहार्य कारणों से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अतएव उपरोक्त निविदा को तत्काल प्रभाव से रद्द समझा जाय इस निविदा से संबंधित अभिलेख आदि के लिए कार्यालय को उपलब्ध कराई गई शुल्क की राशि कार्यालय से किसी भी कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का शिक्षा विभाग में अपना कानुन बनाने का मामला प्रकाश में आया है।