बंगाल : सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका में भर्ती की शुरू हुई है सीबीआई जांच

कोलकाता / नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नगरपालिकाओं में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने के आदेश पर रोक लगा दी है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सीबीआई को बंगाल में नगरपालिका भर्ती में एक कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के लिए ईडी और सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

बता दें, बंगाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार में स्कूल की नौकरियों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले का सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीबीआई ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता आयन शील और उनकी कंपनी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार की जांच करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका में सीबीआई से पूछा कि राज्य को नोटिस क्यों नहीं दिया गया ?

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि विवादित आदेश कहता है कि सिर्फ इसलिए कि शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार वाले इस घोटाले में आम एजेंट थे। बंगाल सरकार को इस बाबत नोटिस नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बंगाल में नगरपालिका भर्तियों में एक कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही ईडी की जांच पर रोक लगा दी गई है।

बता दें, ईडी ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के दौरान टीएमसी नेता आयन शील के घर के तलाशी के दौरान कई कागजात और दस्तावेज प्राप्त किये थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने दावा किया था कि नगरपालिकाओं में भर्ती में भी बड़ा घोटाला हुआ है।

उसके बाद ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की बात कही थी। हाईकोर्ट ने ईडी की अपील स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

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