गृहराज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर हमले की सीबीआई जांच के आदेश

मुख्य न्यायाधीश  प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है।

कोलकाता : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर कूचबिहार के दिनहाटा में हुए हमले की घटना में भी हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश  प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।

इस मामले में गृह राज्य मंत्री पर हमले के आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है लेकिन पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। उन्होंने जिला पुलिस को तत्काल जांच से संबंधित सारे दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी को उपलब्ध कराने को कहा।

उल्लेखनीय है कि गत 25 फरवरी को कूचबिहार के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले को घेरकर पथराव शुरू हो गया था। आरोप लगे थे कि बमबारी और फायरिंग भी की गई थी।

गृह राज्य मंत्री ने अपनी हत्या की कोशिश के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने मिलकर तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। इसी संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका लगी थी जिसे मंजूरी मिल गई है।

इस बाबत राज्यपाल डॉक्टर सी. वी. आनंद बोस ने भी तीखा बयान दिया था और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो राजभवन हस्तक्षेप करेगा।

 

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