चाईबासा : रमेश तिर्की के हत्यारे को 7 साल बाद उम्रकैद की सजा

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में आज से सात साल पहले यानी 22 फरवरी 2018 को रमेश तिर्की का हत्या गांव के ही बानु मिंज एवं शान्ति मिंज के द्वारा दिया गया था। बता दे की इस हत्या कांड में शामिल अभियुक्तों को सजा सात साल मिली है। इसी सबंध में चाईबासा पुलिस के डायरी से मिली जानकारी के अनुसार आंन्दपुर थाना काण्ड सं0- 12/ 2019, दिनांक- 11.07.2019 धारा- 302/201/34] [भाव०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. बानु मिंज, पे०स्व०- सोमा मिंज एवं 02. शान्ति मिंज, पति- बानु मिंज, दोनों सा०- रून्धीकोचा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध रमेश तिर्की, पे०स्व०- जिदन तिक, सा०- रून्धीकोचा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प0 सिंहभूम, चाईबासा की हत्या कर लाश को छिपाने के आरोप में दर्ज किया गया था।

 

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दिनांक- 22 फरवरी 2018 को शान्ति मिंज पर गलत हरकत कर रहे रमेश तिर्की को शान्ति मिंज ने दरवाजा बंद करने वाला लकड़ी से मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब शान्ति मिंज का पति बानु मिंज अपने घर लौटा तो देखा कि रमेश तिर्की का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। इस क्रम में शान्ति मिंज एवं बानु मिंज दोनो मिलकर शव को छिपाने के नियत से कुआनुमा खदान में फेंक कर 24 फरवरी 2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गये। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-09 / 2020 दिनांक- 29.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302/201 /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत सभी अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिंज को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।