पंचायत चुनाव : सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती

अब डिवीजन बेंच में राज्य सरकार और आयोग, आज हो सकती है मामले की सुनवाई

कोलकाता: राज्य और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर रुख किया है। राज्य सरकार की तरफ से वकील कल्याण बनर्जी ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। गौरतलब है कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने बुधवार को पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

राज्य सरकार के एक कर्मचारी पर चुनाव दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। दोनों उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ने नामांकन पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को 7 जुलाई को जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

बीडीओ पर उलुबेरिया-1 ब्लॉक की कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी के नामांकन पत्र को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप था, जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहती थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण इन उम्मीदवारों के नाम जांच से बाहर कर दिए गए। यह भी आरोप है कि इसकी शिकायत बीडीओ से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इससे पहले जस्टिस सिन्हा ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखते हुए नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

Advocate Kalyan Banerjeecalcutta high courtChallenging the order of CBI inquiryState and State Election Commissionकलकत्ता उच्च न्यायालयराज्य और राज्य चुनाव आयोगवकील कल्याण बनर्जीसीबीआई जांच के आदेश को चुनौती