CM की प्रधान सचिव वंदना दादेल को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

रांची : राज्य सरकार की तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना डाडेल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने वंदना डाडेल की अपील को स्वीकृत करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं उनपर विभागीय कार्रवाई करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वंदना ददेल, बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बिना तथ्य की जांच किए और बिना वंदना डाडेल को मौका दिए याचिका में सीबीआई जांच का आदेश देना गलत है। इसलिए वंदना डाडेल के खिलाफ सीबीआई जांच करने एवं विभागीय कार्यवाही के एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह बेबको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा नोटिस देगी एवं उसे अपनी बात रखने का मौका देगी और इसके बाद फिर से आदेश पर आदेश पारित करेगी।

 

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