शुभेंदु को चंद्रकोना में जनसभा की सशर्त अनुमति

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से जनसभा करनी होगी

कोलकाता: पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में सोमवार दोपहर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से जनसभा करनी होगी। कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देना होगा।
दरअसल सोमवार अपराह्न के समय पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना बांकड़ा हाई स्कूल के मैदान में अधिकारी की जनसभा होनी थी। पुलिस के पास आवेदन के बावजूद उसे अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने जनसभा को लेकर पहले सहमति तो जता दी थी लेकिन बाद में दावा किया गया कि स्कूल प्रबंधन ने मैदान में जनसभा की अनुमति नहीं दी है इसलिए जनसभा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद शुभेंदु ने जनसभा नहीं करने की घोषणा कर दी थी लेकिन पार्टी की ओर से तुरंत हाईकोर्ट का ध्यानाकर्षण किया गया था। इस पर तत्काल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनसभा की अनुमति दे दी है।
बहरहाल शुभेंदु अधिकारी फिलहाल चंद्रकोना में ही हैं। उन्होंने कहा था कि वह सभा तो नहीं करेंगे लेकिन किसानों से बात करेंगे। इसलिए अब वह सभा करते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

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