आदेशों की अनदेखी से पुलिस पर अदालती नाराजगी

विभागीय कार्रवाई के संकेत

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। हर दिन अलग-अलग जिलों से एक ही तरह की शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस हर तीसरे मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

हाल ही में कैनिंग थाने के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिलने के बाद न्यायाधीश ने बारुईपुर एसपी को आईसी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कई मामलों में थानेदारों द्वारा उस आदेश की अनदेखी की गई और यह चलन बढ़ता ही जा रहा है।

इस मसले पर जस्टिस राजशेखर मंथा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को निचली अदालत के आदेशों को मानने की परवाह नहीं है, क्या है वह? क्या कोई खेल चल रहा है? हर तीसरे मामले में पुलिस पर आदेशों की अवहेलना का आरोप लग रहा है। क्या दिन पर दिन ऐसे ही चलता रहेगा?

न्यायाधीश ने मंगलवार को लिखित रूप में ये टिप्पणियां दीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाईकोर्ट को पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजशेखर मंथा ने साफ कहा कि कोर्ट पुलिस की ऐसी हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा।

इस दिन जस्टिस मंथा ने राज्य पुलिस के डीजी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने और प्रत्येक जिले के एसपी को चेतावनी देने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई थानेदार न्यायालय के आदेश की अनदेखी करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह की एक घटना कैनिंग पुलिस स्टेशन के खिलाफ दर्ज की गई थी। जस्टिस मंथा ने उस घटना में बारूईपुर एसपी को आईसी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह निर्देश की अवहेलना करने की प्रवृत्ति न्याय देने में बड़ी बाधा है।उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अहंकार कोर्ट में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य पुलिस के डीजी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है। हर जिले के एसपी अलर्ट हो जाएं। यदि कोई थानेदार आदेश की अवहेलना करता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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