शुभेंदु के खिलाफ सभी FIR पर कोर्ट की रोक

विभिन्न घटनाओं में कुल छब्बीस प्राथमिकी दर्ज की गई हैं

कोलकाताः गुजरात में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बंगाल के बीजेपी नेता और प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विभिन्न घटनाओं में कुल छब्बीस प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

कोर्ट ने इन सभी पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट की जस्टिस राजशेखर मंथर बेंच में हुई। जज ने उनके खिलाफ सभी मामलों पर रोक लगा दी है।

शुभेंदु अघिरापी ने अपने खिलाफ एक प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत से उनकी दलील थी कि या तो एफआईआर को खारिज कर दिया जाए या सीबीआई को आरोपों की जांच करने दी जाए।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने उस मामले की सुनवाई में कहा कि शुभेंदु अधिकारी राज्य में विपक्ष के नेता हैं। वह लोगों द्वारा चुने गए हैं। पुलिस या तो खुद या किसी और के इशारे पर विपक्ष के नेता के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगाकर जनता के प्रति उसके कर्तव्य का गला घोंटने की कोशिश कर रही है।

दरअसल, कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को प्रोटेक्शन दिया था। जज ने इस बात पर हैरानी जताई कि उसके बाद भी उनके खिलाफ इतनी एफआईआर कैसे दर्ज हो गईं।

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हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है। हलफनामा 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इन मामलों की जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जाए या नहीं।

बता दें शुभेंदु अधिकारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार प्रतिहिंसामूलक और बदले की कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ बिना किसी के आरोप के मामले दायर किये जाते हैं और उन्हें राज्य सरकार किसी न किसी मामले में फंसाने की कोशिश करती है।

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