रुजिरा मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कोलकाता/नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें मामले में आरोपी रुजिरा बनर्जी पर मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर निर्देश दिए गए थे। इन्हीं गाइडलाइंस के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जांच एजेंसी को आशा के मुताबिक निर्देश नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि एजेंसी की याचिका हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि या तो आप याचिका को वापस ले लीजिए या फिर हम याचिका को खारिज कर देंगे। इसके बाद राजू ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी।

टीएमसी नेता की पत्नी ने दायर की थी याचिका

रुजिरा बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं। उन पर आर्थिक घोटाले के आरोप हैं। बीते साल उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा और मीडिया रिपोर्टिंग में उनका चरित्र हनन किया जा रहा है और इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों और मीडिया द्वारा लगातार उनके मामले पर जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की जा रही हैं।

टीएमसी नेता की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीते साल अक्तूबर में निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां आम जनता या मीडिया के सामने कोई जानकारी साझा नहीं करेंगी। साथ ही पूछताछ, छापेमारी और किसी व्यक्ति विशेष की तलाश संबंधी जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

छापेमारी के दौरान मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी और न ही छापेमारी में मिली चीजों को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं हो जाती, तब तक ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी।

calcutta high courtED gets shock from Supreme Court in Rujira caseकलकत्ता हाईकोर्टकलकत्ता हाईकोर्ट की खबररुजिरा मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका