मेनका गंभीर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने को लेकर हाईकोर्ट की शरण में ED 

इस मामले में आज होगी सुनवाई

कोलकाताः  राज्य के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में हाईकोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग लेकर ईडी ने बुधवार को कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ में इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इसके पहले भी ईडी ने इस तरह की याचिका लगाई थी जिस पर हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था।

दरअसल इस नोटिस को आधार बनाकर मेनका गंभीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गिरफ्तारी से राहत पाई थी। उसकी मियाद खत्म हो गई है इसलिए ईडी की ओर से यह याचिका लगाई गई है।

इसके पहले मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में ईडी ने इसी तरह की याचिका पिछले साल लगाई थी लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एकल पीठ के फैसले की मियाद जब तक खत्म नहीं होती तब तक गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

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गौरतलब है कि मेनका गंभीर ने लंबी पूछताछ को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में ईडी और हवाई अड्डे के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था।

कोर्ट का आदेश था कि मेनका के खिलाफ ईडी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती है। पिछले अगस्त में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि मेनका को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न ही उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, कोर्ट ने कहा कि मेनका से ईडी कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं बुला सकती है।

कोयला तस्करी मामले में मेनका गंभीर संदिग्ध

उल्लेखनीय है कि कोयला तस्करी मामले में मेनका गंभीर संदिग्ध हैं। दावा है कि बैंकाक स्थित उनके खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन कोयला तस्करी के मुख्य सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के जरिए हुई है। इसी मामले में केंद्रीय एजेंसी उन्हें हिरासत में लेने की फिराक में है। इसके पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी की गयी थी।

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