Haridwar Mosque Fine: तेज आवाज में अजान, 7 मस्जिदों पर लगा जुर्माना

हरिद्वार प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगाया जुर्माना

हरिद्वार (उत्तराखंड): उत्तराखंड के हरिद्वार प्रशासन ने सात मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार के पाथरी पुलिस स्टेशन में पड़ने वाले कई एरिया की मस्जिदों को यह निर्देश दिया गया था कि वो लाउसस्पीकर में कम आवाज में अजान करें।

लेकिन इस निर्देश का उल्लंघन होने के आरोप में हरिद्वार प्रशासन ने यहां 7 मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर जुर्माना लगाया है।

इस बारे में एसडीएम पूरन सिंह ने कहा कि हरिद्वार के पाथरी पुलिस स्टेशन में पड़ने वाले कई एरिया की मस्जिदों को यह निर्देश दिया गया था कि वो लाउसस्पीकर में कम आवाज में अजान करें।

लेकन इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए मस्जिदों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दो मस्जिदों को चेतावनी दी गई अगर वो भी नहीं मानते हैं तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी।

एसडीएम ने कहा, हमें शिकायत मिली थी फिर जांच के बाद जुर्माना लगाया गया है। हमारे आदेश का पालन नहीं होता तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस फैसले के पीछे हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया।

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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में धार्मिक संस्थाओं को सशर्त लाउडस्पीकर स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

यदि कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है।

इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।

इधर, इसे जमीयत उलेमा उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ ने ध्रुवीकरण वाला फैसला बताया है। वहीं, प्रशासन ने कहा कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था।

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