HC में शतरूप, बिमान और सलीम के खिलाफ मामला स्वीकार

कुणाल घोष ने दायर किया है मानहानि का मामला

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा सीपीएम नेता शतरूप घोष, वाममोर्चा के चेयरमैन बिमान बोस और सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को स्वीकार कर लिया।

मामलाकारी कुणाल घोष बुधवार को व्हीलचेयर पर बैठकर बैंकशाल कोर्ट में पेश हुए। उनके मामले को कोलकाता के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया है। कुणाल के पक्ष में वकील अयन चक्रवर्ती ने कोर्ट में सवाल किया।

आरोप है कि शतरूप ने कुणाल को ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ कहकर अपमानित किया था। कुणाल ने शतरूप पर कार खरीदने को लेकर ट्विटर कर हमला बोला था। उसी के मद्देनजर अलीमुद्दीन स्थित सीपीएम के प्रदेश कार्यालय में बैठकर शतरूप ने कुणाल का अपमान किया था। इस दिन कुणाल के वकील ने अदालत से कहा कि शतरूप के ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ वाले बयान से कुणाल के परिवार का भी अपमान हुआ है। आरोप है कि सीपीएम प्रदेश कार्यालय में बैठकर शतरूप द्वारा कुणाल पर अपशब्द करने के चलते इसका आरोप बिमान बोस और मो. सलीम पर भी लगता है। इसलिए इन तीन लोगों के खिलाफ मामला किया गया है।

कुणाल के वकील ने न्यायाधीश के सामने कहा, पार्टी कार्यालय में बैठकर शतरूप ने कुणाल पर टिप्पणी की लेकिन बिमान बोस और मो. सलीम ने इसकी निंदा नहीं की। इसके विपरीत, सलीम ने शतरूप की टिप्पणियों का खुलकर समर्थन किया है।

वकील के बयान को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले को स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई 19 नंबर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कक्ष में होगी।

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