HC ने दिया एसआईटी जांच का निर्देश

मतुआ ठाकुरबाड़ी में अभिषेक के प्रवेश पर हंगामे का मामला

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतुआ ठाकुरबाड़ी में हुए हंगामे की घटना में राज्य पुलिस को विशेष जांच टीएम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश आया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने मंगलवार को एडीजी दर्जे के एक अधिकारी को इस जांच का दायित्व संभालने का निर्देश दिया। न्यायाधीश के निर्देशानुसार, पुलिस को शिकायत के आधार पर एफआईआर स्वीकार करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने बताया कि जिन मतुआ श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। एसआईटी उस दिन एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मंदिर परिसर और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज संग्रह करे।
बता दें, यह आरोप लगाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतुआ महासंघ मंदिर में बिना अनुमति के प्रवेश करने की कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी के प्रवेश को लेकर ठाकुरबाड़ी में काफी हंगामा हुआ था।

इस घटना के लिए बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पुलिस के खिलाफ निष्क्रियता और अतिसक्रियता का आरोप लगाते हुए सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शांतनु ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत की कि मंदिर की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, उस दिन की घटना में कई प्रशंसकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले पर न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने शांतनु की शिकायत के मद्देनजर मामला दर्ज करने की अनुमति दी। कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

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