High Court ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में 2021 में हुए मधुपुर उप चुनाव के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज चार प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।
मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने चुनाव के समय आचार संहिता से जुड़े दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2024 निर्धारित की है।कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इन सभी चार मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुपुर उप चुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी।

 

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