हाईकोर्ट ने दी हरिश मुखर्जी रोड से रैली की अनुमति

DA की मांग पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रैली कल

कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकाया डीए की मांग पर आंदोलन कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हरिश मुखर्जी रोड से रैली निकालने की अनुमति दे दी। यह रैली शनिवार को निकाली जायेगी।

गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए उस सड़क से रैली निकाली जा सकती है लेकिन रैली में किसी तरह की विवादास्पद टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

बता दें, इसी हरिश मुखर्जी रोड इलाके में ही तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का निवास है।

उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस की ओर से डीए प्रदर्शनकारियों को तीन वैकल्पिक मार्गों की पेशकश की गई थी, लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए थे। वहीं, हरिश मुखर्जी रोड में रैली निकाले जाने पर पुलिस ने आपत्ति जताई थी।

राज्य ने दावा किया कि यह रोड शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है लेकिन हरिश मुखर्जी रोड से ही रैली निकाले जाने की मांग पर आंदोलनकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया थ।

न्यायाधीश मंथा ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा, लगभग हर दिन शहर के व्यस्त इलाके हाजरा मोड़ पर धरना और विरोध के कार्यक्रम होते हैं। हरीश मुखर्जी रोड पर अचानक से इतनी आपत्ति क्यों है ? सरकारी वकील ने तर्क दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से उस सड़क को ‘संवेदनशील क्षेत्र’ के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर रैली से कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

सरकारी वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि उस सड़क के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू है।

इसके जवाब में वादियों के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने दावा किया कि रैली के लिए आवेदन करने बाद 3 मई को कुछ इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इस पर न्यायाधीश मंथा ने कहा, अगर रैली उस रूट पर हो तो यह कहना होगा कि रैली शहर के सबसे शांत इलाके से होकर जा रही है।

उसके बाद न्यायाधीश मंथा ने निर्देश दिया कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच उस इलाके में शांतिपूर्वक कार्यक्रम खत्म कर देना चाहिए। वहां से रैली हाजरा मोड़ पर समाप्त होगी।

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