High Court ने नक्शा स्वीकृति मामले में आरआरडीए और रांची नगर निगम से मांगा ब्योरा

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में स्वत: संज्ञान की मंगलवार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष दो अगस्त से अक्टूबर माह तक 6000 नक्शा स्वीकृति के लिए के लिए आवेदन आए, जिसमें से करीब 5000 नक्शा आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि रांची निगम एवं आरआरडीए में कर्मियों की कमी है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नक्शा के आवेदन कैसे स्वीकृत हो गए। कोर्ट ने रांची नगर निगम एवं आरआरडीए को अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि नक्शा स्वीकृत पर हाई कोर्ट की लगी रोक हटाने के बाद से रांची नगर निगम एवं आरआरडीए में नक्शा स्वीकृत के लिए कितने आवेदन आए, इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और अब तक नक्शा स्वीकृत के लिए आए कितने आवेदन अबतक लंबित हैं।

कोर्ट ने इसका पूरा विस्तृत विवरण रांची नगर निगम और आरआरडीए से मांगा है। अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की। आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। इससे संबंधित खबर रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132/2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।

 

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