तोशाखाना मामले में अदालत से 3 साल की सजा मिलने के बाद इमरान ख़ान गिरफ्तार

ब्यूरो रांची : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है. पाक ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है. जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है.अदालत ने खान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंंजाब पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया. इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टी खुद उनकी पार्टी पीटीआई ने कर दी है. एक ट्वीट में पीटीआई ने बताया कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे. पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 9 अगस्त को संसद भंग कर देंगे, जिसके 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आम चुनाव करा दिए जाएंगे. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल की सजा मिलने के बाद इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

 

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क्या था आरोप ?

इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधामंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था. ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन ($ 635,000) से अधिक थी. इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश दिलावर हुमायू पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था. ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.