कलयुगी चाचा ने 6 साल की भतीजी से Rape कर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

गुजरात : कहतें हैं भाई की बच्चे अपने सगे बच्चे के समान होते हैं। ऐसे में घर के रिश्तों को तार-तार करने वाला एक बेहद ही जघन्य मामले में एक चाचा को अपनी छह साल की मासूम भतीजी का बलात्कार कर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले के तीन साल के बाद आज (12 मई) को गुजरात की दाहोद कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 6 साल से भतीजी का बलात्कार करने वाले आरोपी चाचा ने पास के गांव के जंगल में फेंक दिया था। घटना के अगले दिन बच्ची का शव गांव के पास जंगल से बरामद किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई दाहोद की विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज न्यायाधीश सीके चौहान ने की। अदालत ने 38 साल आरोपी को दोषी करार देते हुए इसे जघन्य करार दिया। इस दौरान जजने सजा सुनाते हुए कहा कि यह फैसल अन्य कई मामलों में नजीर बनेगा।

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जानकारी के अनुसार आरोपी के भाई और भाभी काम के सिलसिले में राजकोट में रहते हैं। उन्होंने अपनी छह साल की मासूम बच्ची को परवरिश के लिए चाचा के घर छोड़ रखा था। इसी बीच 31 जनवरी 2020 की दोपहर आरोपी इस बच्ची को बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाया और जंगल ले गया। इसके बाद उसने मासूम का निर्मम तरीके से बलात्कार किया। वहीं जब बच्ची चींखने चिल्लाने लगी तो आरोपी ने पहचाने जाने के डर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के शव को वहीं फेंक दिया और बेहद शातिराना करीके से घर आकर बच्ची की तलाश में जुट गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अगले दिन शव को जंगल से बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम में पूरा मामला साफ होने के बाद जब पुलिस ने गंभीरता से जांच की और आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की जहां आरोपी ने वारदात कबूल लिया था। पुलिस ने इस मामले के संबंध में कोर्ट में 28 गवाह और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा 94 अलग-अलग दस्तावेज में सबूत पेश किए जिनके आधार पर स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी मौत होने तक फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है।

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