18 साल पुराने BJP नेता हत्याकांड में रिटायर्ड DIG की पत्नी समेत 4 को उम्रकैद

जुर्माना भी लगा

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 साल पहले घटित चर्चित BJP नेता मालती शर्मा हत्याकांड में रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी और बीजेपी पूर्व पार्षद अलका मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

इनके साथ ही मामले में सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि, जून 2004 में सियासी वर्चस्व को लेकर बीजेपी नेता मालती शर्मा की गोली मारकर हत्या हुई थी। 18 साल पुराने हत्याकांड में सजा मिलने के बाद भी 2 साल से फरार चल रहीं।

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लखनऊ पुलिस ने गाजीपुर इलाके से रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को मालती शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां अलका मिश्रा समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई।

अलका पर हत्या की साजिश रचने का आरोप

आरोपी राजकुमार और रोहित के बयान के बाद ही खुलासा हुआ था कि मालती की हत्या की साजिश रिटायर डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा ने रची थी। दोनों ही बीजेपी में नेता थीं।

इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था. थाना प्रभारी रामेश्वर कुमार ने बताया कि हत्याकांड में दोषी करार होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद से वह पिछले दो साल से फरार चल रही थीं।

12 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

गोमती नगर पुलिस ने सिपाही राजकुमार राय और अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था. जांच में पता चला था कि मालती की हत्या की साजिश विकासनगर की तत्कालीन पार्षद अलका और आलोक दुबे ने ही रची थी।

इस मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था, लेकिन अलका मिश्रा कोर्ट से फरार हो गई थी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को अलका मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने 12 दिसंबर को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।