ममता सरकार को SC से झटका

सौमेंदु अधिकारी को सुरक्षा देने के खिलाफ याचिका खारिज

नयी दिल्ली/ कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सौमेंदु अधिकारी की भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

गौरतलब है कि सौमेंदु अधिकारी को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी, 2023 को बंगाल पुलिस द्वारा किसी भी संभावित बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षित किया गया था। इन पर मेदिनीपुर में श्मशान घाट के पास दुकान आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उस समय वह कांथी नगरपालिका के चेयरमैन थे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब चार्जशीट दायर की जा चुकी है और एक स्थानीय अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने कहा कि इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। यहां बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सौमेंदु के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए उन्हें कठोर कार्रवाई से बचाने के लिए कई निर्देश पारित किए थे।

आदेश में कहा गया था कि हालांकि जांच के दौरान, जांच प्राधिकरण याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेगा।

वहीं, सौमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद वह टीएमसी के लिए आंखों की किरकिरी बन गए थे।

Cremation ground in MedinipurMamta Banerjee governmentruling party of the stateममता बनर्जी सरकारमेदिनीपुर में श्मशान घाटराज्य की सत्तारूढ़ पार्टी