माणिक भट्टाचार्य को स्वयं देना होगा हलफनामा- हाईकोर्ट

कोलकाता : प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के हलफनामे को स्वीकार नहीं किया गया। मंगलवार को उनकी बेटी स्वाति भट्टाचार्य उनकी ओर से हलफनामा दाखिल करने पहुंचीं थी। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने हलफनामा खारिज कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि माणिक स्वयं हलफनामा देना होगा।

उल्लेखनीय है कि 2014 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती ओएमआर को लेकर कई सवाल उठे थे। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य थे। कोर्ट ने उस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया थी। 2014 टेट परीक्षा की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोप लगा था। साथ ही संस्था की क्या भूमिका थी, यह सवाल भी अदालत में उठाया गया।

जानकारी के अनुसार माणिक फिलहाल प्रेसीडेंसी जेल में हैं। उनकी पत्नी शतरूपा और बेटा सौविक भट्टाचार्य भी जेल में हैं। उनके खिलाफ प्राथमिक शिक्षक में घोटाला समेत कई आरोप हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ दायर आरोप पत्र में माणिक का भी नाम था। तृणमूल विधायक माणिक की विराट संपत्ति, साल-दर-साल विदेश यात्राएं, बैंक बैलेंस ने भी जांच अधिकारियों को चौंका दिया था। वहीं केंद्रीय एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सारे पैसे से भर्ती भ्रष्टाचार का कनेक्शन कितना गहरा है।

गौरतलब है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कुछ दिन पहले एक मामले में कुछ घंटों के नोटिस पर माणिक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। वह जेल से कोर्ट गये थे। इसके अलावा समय-समय पर अदालत के आदेश पर उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, इस दिन कोर्ट में हलफनामा स्वीकार नहीं किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाद में हलफनामा कैसे दाखिल किया जाएगा।

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