मनीष सिसोदिया को पांच दिनों की CBI रिमांड में भेजा गया

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पांच दिनों की रिमांड सीबीआई को दी है।

नई दिल्ली।  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई (CBI) ने सोमवार दोपहर राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया।

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड पर फैसला दिया। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पांच दिनों की रिमांड सीबीआई को दी है। बता दें कि चार मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई रिमांड में रहेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद पांच दिनों की रिमांड ही मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को पांच करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया था। पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया था। यही नहीं एलजी के जानकारी में सबकुछ हुआ। शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई।

मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने कहा कि सिसोदिया हर नोटिस पर सीबीआई के सामने पेश हुए। कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से तीन वकील मौजूद रहे। सुनवाई पूरी होने के बाद रॉउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड की मांग पर फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रखा गया था। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई ने रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर उनका मेडिकल हुआ, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने रविवार को चौथी गिरफ्तारी की। इस पहले विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में एक ओर जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का बेवजह इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार की आबकारी नीति के जरिए नेताओं के दोस्तों को लाभ पहुंचाया गया है।

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodiamanish sisodia