तृणमूल नेता की हत्या के मामले में नौशाद को मिली अग्रिम जमानत

16 जून को पंचायत चुनाव के दौरान राजू नस्कर नाम के तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी

कोलकाता, सूत्रकार : भांगड़ में तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में शुक्रवार को आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को अग्रिम जमानत मिल गई है। तृणमूल कार्यकर्ता राजू नस्कर की हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत दे दी।

पिछले साल 16 जून को पंचायत चुनाव के दौरान राजू नस्कर नाम के तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। हत्या की घटना में विधायक नौशाद पर आरोप लगे थे। नौशाद समेत 68 लोगों के खिलाफ काशीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह शिकायत भांगड़-2 ब्लॉक के हाटगाचा गांव निवासी ऋत्विक नस्कर ने की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर और उनके ससुर राजू पर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए हतागाचा के कुछ निवासियों के साथ भानार्ड- II ब्लॉक जाते समय बदमाशों ने हमला किया था। ऋत्विक ने पुलिस से शिकायत की कि उसके ससुर को पीट-पीटकर मार डाला गया।

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