रेप मामले में नौशाद को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं है

कोलकाता, सूत्रकार : रेप मामले में आईएसएफ नेता और भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी को राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं है। इस घटना में शिकायतकर्ता ने नया मामला दर्ज कराया और दावा किया कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस पर जज ने कहा कि आवेदक चाहे तो नए विवरण के साथ दोबारा सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकोधमकी के बारे में विस्तृत जानकारी देने का भी आदेश दिया।

ज्ञात हो कि पंचायत चुनाव से ठीक तीन दिन पहले 5 जुलाई को एक महिला ने नौशाद सिद्दीकी के खिलाफ रेप, शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी। तृणमूल नेता सब्यसाची दत्त, जो विधाननगर नगर निगम के अध्यक्ष हैं, ने नौशाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में महिला का समर्थन किया। नौशाद ने शुरू से ही इस आरोप को ‘साजिश’ बताया था। इसके बाद 12 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौशाद के खिलाफ रेप मामले में सुरक्षा कवच दे दी।

न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति अपूर्बा सिंह रॉय की खंडपीठ ने यह सुरक्षा दी। जस्टिस जय सेनगुप्ता की बेंच ने बुधवार को मामले पर फैसला सुनाया। इस दिन जज ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि पुलिस ने अब तक सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्या पुलिस को लगता है कि आवेदक को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? जस्टिस जय सेनगुप्ता ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह आरोप झूठा है तो शिकायतकर्ता को खतरा होगा।

नौशाद के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल की जमानत खारिज करने की साजिश की जा रही है। वह विधानसभा में आईएसएफ के एकमात्र विधायक हैं। अब पार्टी उन्हें डायमंड हार्बर लोकसभा से मैदान में उतारने की सोच रही है। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज करने की कोशिश एक साजिश है। सरासर गलत आरोप लगाए गए हैं। उनके वकील ने अदालत को बताया कि घटना के पांच साल बाद शिकायत सामने लाई गई।

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