किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकताः हाईकोर्ट

पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत के सिलसिले में हाईकोर्ट की टिप्पणी

कोलकाता, सूत्रकार : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के जमानत मामले में ईडी के विशेष अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच में हुई। जज जानना चाहते हैं कि निचली अदालत में सुनवाई कब से शुरू करना संभव है? जज ने उस मामले की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में जज की अहम टिप्पणी ये है कि किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

पार्थ चटर्जी एक साल सात महीने से जेल में हैं। जज ने ईडी से पूछा कि गंभीर आरोपों के आधार पर जांच चल रही है, ये सही है लेकिन कब तक? इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी की जमानत के मामले में तीन फरवरी को सुनवाई हुई थी। उनके वकील ने जमानत के लिए दबाव डाला। लेकिन वह आवेदन खारिज कर दिया गया। इस दिन जज ने खुद जांच एजेंसी को स्पष्ट किया कि किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

भर्ती घोटाले में ईडी अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी के नाकतला स्थित घर पर छापा मारा। ईडी ने गबन के आरोप में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तत्कालीन उद्योग मंत्री पार्थ को पिछले साल जुलाई में उनके घर से गिरफ्तार किया था।

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