वायरन के विधायक पद खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस के टिकट पर जीत हुए टीएमसी में शामिल

कोलकाता : हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस विधायक वायरन विश्वास के विधायक पद को रद्द करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

हाई कोर्ट की वकील सौम्या शुवरा रॉय ने यह मामला दायर किया है। अगले सप्ताह में इस मामले में सुनवाई होने की संभावना जतायी जा रही है। वकील सौम्या शुवरा रॉय ने पहले चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर सागरदिघी के विधायक पद को खारिज करने की मांग की थी।

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने दे दी।

सोमवार को हाईकोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस टीएस शिवागम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच के समक्ष मामले की पैरवी की।

अब सवाल उठता है कि भारतीय संविधान में दल-बदल विरोधी कानून हैं। वायरन इस कानून के दायरे में आएंगे? हालांकि इसके जवाब में विधायक ने खुद कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के वे बाहर हैं।

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