Nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 11 सितंबर को होगी सुनवाई

 

रांची : आर्मी लैंड स्कैम मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। आज दायर इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कारोबारी विष्णु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा। जहां उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन स्कैम मामले में मुझे दोषी बताया जा रहा है, उसमें मैं संलिप्त ही नहीं हूं। वहीं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अपील की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई करेगा। 31 जुलाई को झारखंड के बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को रांची में जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल जाने के बाद विष्णु अग्रवाल के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। जिसे देखते हुए जेल प्रबंधन की तरफ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स के कैदी वार्ड में भेज दिया गया है। फिलहाल विष्णु अग्रवाल रिम्स के कैदी वार्ड में एडमिट हैं और उनका वहां इलाज चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जमानत याचिका की गुहार कोर्ट में लगा रहे हैं।कारोबारी विष्णु अग्रवाल पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। इन पर बरियातू स्थित प्लॉट, सिरम टोली और पूंगडू स्थित एक जमीन भी गलत तरीके से खरीदने का आरोप लगाया गया है। ईडी की टीम ने रिमांड अवधि के दौरान कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जमीन के मामले में कड़ी पूछताछ की थी। जिसमें उनके ऊपर लगे आरोप को ईडी के द्वारा सही बताया गया था। भूमि घोटाला मामले में अब तक ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी बिष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल सीओ भानुप्रसाद सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।

 

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