8 महीने बाद पूजा सिंघल जेल से बाहर निकली

झारखंड में नहीं दिल्ली एनसीआर में रहने की मिली है इजाजत

रांची  : ईडी की टीम ने मनरेगा घोटाले मामले में आइएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। करीब 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को पूजा सिंघल जेल से बाहर निकली हैं। पूजा सिंघल को लेने के लिए पति अभिषेक झा होटवार जेल पहुंचे थे।

उनके साथ वह कार में बैठ कर जेल से बाहर निकल गयीं। आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश जेल पहुंचा और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा सिंघल को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें झारखंड में रहने की इजाजत नहीं है।

8 महीन से जेल में बंद पूजा सिंघल को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 1 महीने की अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल के आधार पर जमानत दी गयी है। अंतरिम जमानत की अवधि में पूजा सिंघल को दिल्ली/एनसीआर में ही रहना होगा।

वह दिल्ली/एनसीआर से बाहर नहीं जा सकतीं। गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

25 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही ईडी अलर्ट मोड में आ गया है। ईडी होटवार जेल से लेकर राजभवन के सामने स्थित उनके आवास तक निगरानी कर रहे हैं। मंगलवार को आवास का काफी दिनों से बंद गेट खोल दिया गया।

लोगों का आना-जाना शुरू हो गया। दोपहर करीब 3 बजे घर के बाहर एक कार रुकी। दो व्यक्ति बाहर निकले घर के चारों ओर घूमने के बाद कार में जाकर बैठ गए। सूत्रों के मुताबिक ये ईडी के लोग थे।

जेल से बाहर आने के बाद कौन लोग उनसे मिल रहे हैं और वह कहां-कहां जा रही हैं, इस पर ईडी की नजर रहेगी। रांची से दिल्ली और एनसीआर में उनकी हरेक गतिविधियों की ईडी निगरानी कर रहा है।

 

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