भर्ती भ्रष्टाचार : कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का निर्देश

न्यायाधीश गंगोपाध्याय के कार्यालय से अभिषेक बनर्जी की वापस करें फाइलें

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम ने सोमवार को न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के कार्यालय से बंगाल में करोड़ों रुपये के भर्ती भ्रष्टाचार में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो मामलों से संबंधित फाइलें वापस करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद इस मामले को न्यायाधीश गंगोपाध्याय की पीठ से ट्रांसफर कर दिया गया है। हाईकोर्ट सूत्रों के मुताबिक फाइलों को वापस मंगाना किसी भी मामले को एक विशेष पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

नाम न छापने की शर्त पर अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, संबंधित फाइलें वापस मिलने पर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नई पीठ पर फैसला करेंगे, जहां मामलों को स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने के लिए उनके कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा।

बता दें, पिछले 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा मामले में एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार के बाद दोनों मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

चूंकि शीर्ष अदालत ने बंगाल में भर्ती भ्रष्टाचार से संबंधित शेष मामलों पर कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया, इसलिए वे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के अधिकार क्षेत्र में बने रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने आशंका जताई है कि भविष्य में उनकी बेंच से बाकी मामले भी इसी आधार पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, नियमों के अनुसार, किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यह फैसला करते हैं कि किस न्यायाधीश द्वारा किन विषयों की सुनवाई की जानी है। न्यायाधीशों के रोस्टर का अगला संशोधन कलकत्ता हाईकोर्ट में अगले महीने निर्धारित है।

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