निशीथ प्रमाणिक पर हमले को लेकर

हाईकोर्ट ने पुलिस को दिये जांच के आदेश

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कूचबिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले से संबंधित मामले में पुलिस जांच के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे की जांच पर लगी रोक को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने कहा कि पुलिस इस मामले में अपनी तरह से जांच कर सकती है लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कूचबिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले आरोपों की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने एक अलग मामले में जांच स्थगित करने के पहले के आदेश को वापस कर सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायाधीश मंथा ने जानकारी दी है कि जब तक मुख्य मामले में खंडपीठ नया फैसला नहीं सुनाती, तब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कूचबिहार के दिनहाटा में उनकी कार पर हमले का आरोप लगाया था।

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि दिनहाटा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जाने के दौरान टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया था कि टीएमसी ने उनकी हत्या की साजिश रची है।

मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले को लेकर कुल तीन शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में दो शिकायतों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी।

खंडपीठ ने दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। तीसरे मामले में भी सीबीआई जांच के निर्देश दिये जाये, इस अपील के साथ 23 बीजेपी समर्थकों ने न्यायाधीश मंथा की अदालत में केस दायर किया था।

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