सीए सुमन कुमार की डिस्चार्ज अर्जी पर फैसला सुरक्षित

17 दिसंबर को अदालत का आएगा फैसला

रांची: मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की डिस्चार्ज अर्जी पर अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत इस मामले 17 दिसंबर को आदेश सुनाएगी। सुमन कुमार ने दो नवंबर को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल किया है। इससे पहले सोमवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया कि सुमन कुमार के खिलाफ मामले में आरोप गठन के ठोस सबूत है।

उसके आवास व कार्यालय में छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी रकम मिली थी। सुमन कुमार पर मनरेगा घोटाले की राशि से मनी लाउंड्रिंग करने में पूजा सिंघल का साथ देने का आरोप है।

उनके आवास पर ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ 49 लाख 87 हजार 200 रुपये एवं उसके कार्यालय परिसर से 29.70 लाख रुपये की राशि बरामद की गयी थी।

 

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