रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू

रांची : झारखंड की राजधानी रांची के सदर अनुमंडल क्षेत्र में 60 दिनों तक धारा 144 लगा दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची ने आदेश जारी कर दिया है। इसका उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। कोटपा एक्‍ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक है। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंदर अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बचेगा। बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा। बिक्री की अनुमति नहीं देगा। यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।

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