20 हजार से ज्यादा नौकरी पाने वालों को भेजें नोटिस : हाईकोर्ट

कोलकाता, सूत्रकार : एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के लिए पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम द्वारा एक खंडपीठ का गठन किया गया था। जस्टिस देवांशु बसाक ने खंडपीठ को सख्त आदेश दिया।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में कार्यरत अभ्यर्थियों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। 2016 की भर्ती प्रक्रिया में ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्यारहवीं और बारहवीं में फिलहाल 20 हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। कोर्ट ने इनमें से प्रत्येक कर्मचारी को नोटिस भेजकर यह बताने का आदेश दिया है कि शीर्ष अदालत का क्या आदेश है। साथ ही, जिनका वेतन रोका गया है, उन्हें भी नोटिस भेजने को कहा गया है।

एसएससी भर्ती मामले में सीबीआई 9 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को एक आदेश दिया था। वहीं, शीर्ष अदालत ने भर्ती मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 2 महीने की समय-सीमा तय की थी। 9 नवंबर के उस आदेश की समय-सीमा 9 जनवरी को समाप्त हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी उसी दिन जांच की अंतिम रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगी।

गौरतलब है कि इसी दिन बेरोजगारों की ओर से वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट से गुहार लगाई तब जस्टिस ने पूछा कि क्या मैं सीबीआई रिपोर्ट का इंतजार करूंगा? या समर्पण से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? कल्याण ने जवाब दिया, कि पहले इसे सुनने दीजिए। हर कोई भ्रष्ट नहीं है तो सबकी नौकरी क्यों जाएगी? केवल सोचने मात्र से कोई नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार है।

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