नई दिल्ली। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने मंगलवार य़ानी 24 जनवरी को 6 हजार 629 पन्नों की चार्जशीट दायर की।
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इस दौरान आरोपी आफताब पूनावाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साकते कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
आफताब पूनावाला ने मजिस्ट्रेट से पूछा क्या उसे चार्जशीट मिल पाएगी? इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस पर वो 7 फरवरी को संज्ञान लेंगे। आफताब ने बताया कि वह दूसरे वकील को रखना चाहता है, इस कारण अभी उसका केस लड़ रहे वकील को मामले की चार्जशीट की कॉपी ना दी जाए।
आइए जाने चार्जशीट में क्या है?
बताया गया कि चार्जशीट को 100 से ज्यादा गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार पर बनाया गया है। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां की डीएनए रिपोर्ट को चार्टशीट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी इसमें है, पॉलीग्राफ जांच की रिपोर्ट भी चार्जशाीट में शामिल है। हालांकि कोर्ट में नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।
जाने क्या है पोस्टमार्टम एनालिसिस में?
दिल्ली स्थित अस्पताल एम्स (AIIMS)में श्रद्धा की हड्डियों के एनालिसिस से पता चला कि उसके शरीर को आरी से काटा गया था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस करवाया था।
दरअसल श्रद्धा वालकर (27) की उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को 35 टुकड़ों में काट कर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था। इसके बाद से पूरे मामले को लेकर हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि आए दिन आरोपी आफताब पूनावाला जेल प्रशासन से मांग करता रहता है। कभी वो पढ़ने के लिए किताब मांगतो है तो कभी चेस मांगता है।