सिसोदिया को नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट में जाने का रास्ता खुला

नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है। अब सिसोदिया के पास हाईकोर्ट में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी।

इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच के इस स्टेज पर आरोपी को रिहा किए जाने से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने पत्नी की बीमारी की दलील ये कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने न्यूरो की ये बीमारी 20 साल पुरानी होने का दावा किया है।

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आपको बताते चलें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पूछताछ की थी। ED ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

गौरतलब है कि शराब घोटाले की जांच करने की की सिफारिश एलजी ने की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

 

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