स्पीकर ने दी नौशाद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत

42 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए थे भांगड़ के विधायक

कोलकाताः कोलकाता पुलिस ने भांगड़ के विधायक और आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति मांगी थी।

विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सोमवार को कोलकाता पुलिस ने इस संबंध में अनुमति के लिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन किया था। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कोलकाता पुलिस को इस संबंध में अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि नौशाद 42 दिनों तक जेल में रहने के बाद 2 मार्च को जमानत पर रिहा हुए थे।

नियम क्या है

नियम यह है कि विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति की अनुमति जरूरी है। उस नियम के अनुसार कोलकाता पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी के कार्यालय से अनुमति ले ली है।

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संयोग से, सत्तारूढ़ तृणमूल ने उसी दिन केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिस दिन कोलकाता पुलिस ने नौशाद के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए स्पीकर से अनुमति मांगी थी।

उस प्रस्ताव पर भाषण के अंत में प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों के संरक्षण को लेकर कई लोगों ने मुझसे अपील की है। उनकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

इसलिए मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी इस विधानसभा के किसी भी सदस्य से पूछताछ करने से पहले मामले को अध्यक्ष के संज्ञान में लाएगी। इसके साथ ही विमान बनर्जी ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को विधानसभा में उनके सामने पेश होने के लिए एक पत्र दिया था। इसके जवाब में जांच एजेंसियों ने भी उनको पत्र भेजा था लेकिन वे लोग विधानसभा स्पीकर के समक्ष पेश नहीं हुए।

 

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