हावड़ा हिंसा मामले में राज्य सरकार दो दिनों में जमा करे रिपोर्ट : HC

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन ने सीपी से मांगा जवाब

कोलकाता : हावड़ा जिले के शिवपुर में 30 मार्च रामनवमी के दिन हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि हावड़ा के जुलूस में कुछ बच्चों द्वारा पत्थरबाजी की घटना के वीडियो सामने आये हैं। उन्होंने दो दिनों के अंदर इस बारे में हावड़ा पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है।

बता दें कि हाल में प्रियंक कानूनगो कोलकाता में तिलजला में बच्ची की हत्या और मालदा में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर जांच करने आये थे, लेकिन इस अवसर पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगा था।

दूसरी ओर, रामनवमी के दिन हावड़ा के शिवपुर में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिंसा में बम फेंके गए और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की भी प्रार्थना की थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने कहा कि शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 अप्रैल को हावड़ा शहर से सटे प्रभावित क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करें।

इस पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिंसा की घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी और वीडियो फुटेज जमा करने का निर्देश दिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल जाने वाले बच्चों और व्यवसायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का पुलिस को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी जरूरत के अनुसार बलों की तैनाती करे। इस मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

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