बीएड कर चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

नहीं मिलेगी प्राइमरी टीचर की नौकरी

कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही भाग ले सकते हैं। बीएड प्रशिक्षित को मौका नहीं मिलेगा। बताया गया है कि बीएड प्रशिक्षित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी हाई स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई आंदोलनकारियों को परेशानी में डाल दिया है। साल 2014 में टीआईटी पास करने वाले कई अभ्यर्थी शहर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कई बीएड प्रशिक्षित हैं।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का दावा है कि इस फैसले में उन्हें व्यावहारिक तौर पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि बीएड प्रशिक्षित भी प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा विभाग इस फैसले को ऐतिहासिक मान रहा है।

सिर्फ इस राज्य में ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों में डीएलएड प्रशिक्षित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी बार-बार यह मांग उठाते रहे हैं कि बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पहले स्थान पर नौकरी नहीं दी जा सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को शुरुआत में ही नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। एनसीटीई ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए निर्देश दिया कि बीएड प्रशिक्षित आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब वह आवेदन ही नहीं करेंगे, तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी।

बता दें कि उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करने के बाद ही डीएलएड प्रशिक्षण लिया जा सकता है और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। बीएड में प्रशिक्षित लोगों के लिए नौकरी के कई अधिक अवसर हैं, जबकि डीएलएड प्रशिक्षण केवल प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर काफी हंगामा मचा था। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य सहित पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी फिलहाल जेल हिरासत में हैं और लगातार जमानत के लिए कोर्ट से फरियाद कर रहे हैं।

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