दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पंजाब सरकार को पराली जलाना बंद करवाने का निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती है। पराली जलाने पर रोक लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनैतिक ब्लेगेम को रोकें और आप दूसरों पर नहीं थोप सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, “हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करेंगे, यह आपका काम है लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा। ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप पराली जलाने को क्यो नहीं रोक पाते हैं? कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाना रोकने को लेकर आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाए। स्थानीय स्तर पर SHO को इसके लिए ज़िम्मेदार माना जाए। हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

पराली जलाने की घटनाएं हर जल्द बंद हों

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा, “कुछ भी करें, ये रुकना चाहिए नहीं तो हमें सख्ती दिखानी होगी। राजनीतिक दोषारोपण के खेल को बंद कर देना चाहिए। नीतियां इन बातों पर निर्भर नहीं हो सकतीं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब में तो एक ही पार्टी की सरकार है। यहां पर हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है लेकिन समाधान किसी के पास नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब समस्या आती है तो कदम उठाते हैं लेकिन फिर अगले साल वही हालात हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली तत्काल पराली जलाने पर रोक लगाएं। स्थानीय स्तर पर SHO इसके ज़िम्मेदार होंगे। वह DGP और मुख्य सचिव की निगरानी में काम करेंगे। साथ ही फसल अवशेष से एथनॉल बनाने पर विचार हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक केमिकल डिकम्पोज़र के बारे में प्रचार किया। उस पर भी काम किया जाए।

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