हाईकोर्ट ने पुलिस पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

कांग्रेस कार्यकर्ता को फर्जी ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी ड्रग्स मामले में फंसाने के आरोप में पुलिस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश शंपा सरकार ने मंगलवार को यह आदेश दिया है।

इस दिन न्यायाधीश ने कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बैरकपुर पुलिस आयुक्त पूरे मामले की जांच करेंगे।

उसके बाद जांच में जो पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसे निजी रूप से 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

बता दें, इस मामले में उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ थाने में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी या कई पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। ऐसे में कोर्ट ने अभी तक किसी व्यक्ति विशेष पर जुर्माना नहीं लगाया है। साथ ही प्राथमिकी खारिज करने के लिए मामले को एक विशिष्ट पीठ को भेजा गया है।

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैरकपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर पूरी शिकायत की जांच करेंगे। इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि इस झूठे ड्रग मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता को फंसाने के लिए कौन सा पुलिसकर्मी जिम्मेदार है ? न्यायाधीश ने कहा कि जो लोग दोषी पाये जायेंगे वे व्यक्तिगत रूप से यह जुर्माना भरेंगे।

उल्लेखनीय है कि मामला घटना 2022 में हुआ था। आरोप है कि 9 मार्च को विशाल शुक्ला नाम के व्यक्ति को उसकी दुकान से टीटागढ़ थाने की पुलिस उठा ले गई थी। इलाके में उनकी पहचान कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में है।

अगले दिन यानी 10 मार्च को उन्हें ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशाल शुक्ला पहले ही जमानत अर्जी के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे। न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने विशाल को जमानत दे दी।

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