बंगाल : हाईकोर्ट ने दिया मृतक के भाई और मां को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

चुनावी हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की मौत

कोलकाता: बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की मौत हो गई थी। अभिजीत सरकार की मौत के मामले में सियालदह कोर्ट में परिवार के सदस्यों और उनके भाई विश्वजीत सरकार को गवाही देनी थी, लेकिन उसके पहले उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दी गई।

परिवार के सदस्यों ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के भाई विश्वजीत सरकार और उनकी मां को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि सियालदह  कोर्ट में गवाही के दौरान पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।

बता दें, चुनाव के बाद की हिंसा के मामले में आरोप लगे थे कि बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के गवाहों को धमकाया जा रहा था। मृतक के परिवार ने दावा किया कि शनिवार को कई बदमाश गवाह के घर गए और उन्हें धमकी दी।

पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। इस पर न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने नारकेलडांगा थाने को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के बाद काफी बवाल मचा था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रहा है।

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उल्लेखनीय है कि साल 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा के आरोप सामने आए थे। उसी साल दो मई को कांकुड़गाछी के शीतलतला लेन निवासी अभिजीत सरकार का शव बरामद किया गया था।

अभिजीत के परिवार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर हत्या का आरोप लगाया था। उसके मृतक के बड़े भाई विश्वजीत सरकार ने अपने भाई की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना में बेलेघाटा टीएमसी विधायक परेश पाल का नाम शामिल है।

सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में परेश को तलब कर पूछताछ की थी। पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रहा। है। इस मामले में चार्जशीट भी पेश की गयी है।

उसी मामले में अभिजीत सरकार को सियालदह कोर्ट में गवाही देनी है, लेकिन उसके पहले उन्हें जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। उसके बाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने मृतक के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

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