यूपी की सड़कों पर नहीं लगेंगे हिचकोले

योगी सरकार ने स्पीड ब्रेकर पर लिया बड़ा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब स्पीड ब्रेकर में आपको हिचकोले नहीं लगेंगे। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर की जगह टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण होगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के लिए योगी सरकार इसके लिए व्यापक तैयारी कर रही है।
यूपी सरकार 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा भी चला रही है। पखवाड़े के दौरान सड़क की देखभाल को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। रोड इंजीनियरिंग पर फोकस किया जाएगा। सड़क मार्गों पर कमर तोड़ स्पीड ब्रेकर की जगह टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाएगा। उस पर थर्मोप्लास्टिक पेंट्स, कैट आई अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के साथ ही क्षतिग्रस्त पटरियों और अवैध कट्स का सुधार भी होगा। शहरों और मार्गों के सर्विस लेन पर जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे, एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे।

इमरजेंसी केयर पर ध्यान
पखवाड़े के दौरान NHAI के टोल प्लाजा पर स्थापित मेडिकल ऐड पोस्ट को सुधारा जाएगा। इमरजेंसी केयर के तहत, राजस्व विभाग के आपदा मित्रों एवं पेट्रोल पंप ढाबा कर्मियों, वाहन मैकेनिक को स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्स्ट रिस्पांडर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कॉमर्शियल चालकों के लिए हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से जारी होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण बिना हेल्थ चेकअप के नहीं होंगे।

बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार
जिला प्रशासन के स्तर से सड़क सुरक्षा पखवाड़े की निगरानी की कार्ययोजना तैयार है। उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में तीन या अधिक सड़क दुर्घटना, मृत्यु वाली हादसों की जांच के लिए दुर्घटना जांच समिति और जनपद स्तरीय समन्वय समिति के गठन जिला प्रशासन के स्तर पर होगा। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में मूवी की शुरुआत एवं इंटरवल में सड़क सुरक्षा के वीडियो अनिवार्य रूप से दिखाए जाएंगे। शराब के ठेके, मॉडल शॉप और बार पर नशे की हालत में वाहन न चलाने के होर्डिंग अनिवार्य रूप से लगेंगे। कोहरे के दौरान प्रभावी पेट्रोलिंग की कार्यवाही भी सुनिश्चित होगी।
सख्त एक्शन की भी तैयारी
सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में रेड लाइट जंपिंग, ओवरस्पीडिंग, वाहन चालते समय मोबाइल फोन का उपयोग, ओवरलोडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, हेलमेट/सीटबेल्ट, रांग साइड ड्राइविंग में उचित कार्रवाई की जाएगी।

तीन बार चालान पर डीएल निरस्त
लगातार तीन बार से अधिक चालान किए गए अभियोगों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। ऐसे चालकों द्वारा अपराध दोहराया गया तो वाहनों के पंजीयन निलंबन और निरस्तीकरण की कार्यवाही होगी।
स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए नियमित जांच किए जाने तथा मानक अनुरूप न पाए जाने की दशा में प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। स्कूली वाहनों की निर्धारित आयु के पश्चात स्कूली वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा।
शहरों में ईरिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी के पंजीकरण का सत्यापन किया जाएगा औऱ उनके मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। अवैध ई रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी स्टैंड की पहचान की जाएगी करते हुए सड़कों से हटाया जाएगा।

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