बदलेगी मतदान और नामांकन की तारीख !

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए तारीख 15 जून से बढ़ाकर 18 जून करने और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून से बढ़ाकर 21 तारीख कर करने का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद 8 जुलाई की जगह 14 जुलाई को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है।

हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन और मतदान की तारीख बढ़ाने की की बात कही है। हालांकि, अदालत ने इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो मतदान की तारीख भी स्थगित करनी होगी। क्योंकि, नामांकन के लिए 5 दिनों का समय काफी कम है।

राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। आयोग ने हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें नामांकन को 16 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। आयोग ने नामांकन को हर दिन 2 घंटे बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है।

आयोग ने दलील दी कि ये फैसला पिछली बार हुए नामांकन के रिकॉर्ड को देखते हुए पर्याप्त होगा। आयोग ने अदालत को ये भी बताया कि पंचायत चुनाव के लिए अभी तक लगभग 10000 नामांकन हो चुके हैं।

वहीं हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदान और मतगणना के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की सलाह दी। अदालत का तर्क था कि अगर राज्य पुलिस बलों के अधिकांश कर्मियों को मतदान के लिए तैनात किया जाता है तो राज्य की नियमित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसबलों की कमी हो सकती है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव कार्यो में राज्य सरकार के अनुबंधित कर्मचारियों और नागरिक स्वयंसेवकों को शामिल नहीं करने के निर्देश भी दिए। न्यायाधीश शिवगणनम ने कहा कि याद रखें स्वयंसेवक पुलिसकर्मी नहीं हैं। वो नियमित पुलिसकर्मियों को कुछ सहायता देने के लिए हैं।

चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा होना चाहिए। आयोग को अपने अधिकार से भलीभांति परिचित होना चाहिए। आपकी भूमिका काफी अहम है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें आयोग के निष्पक्ष चुनाव की जानकारी है, ताकि मतदाता मतदान कर सकें। आपके पास बहुत शक्ति है। सीसीटीवी की वीडियोग्राफी की गई है ? सशस्त्र सुरक्षा बल राज्य पुलिस की मदद कर सकता है।

बता दें, हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा ये याचिकाएं दायर की गयी हैं। मामले में राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के विभिन्न हिस्सों को चुनौती दी गई है।

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